शनिवार, अप्रैल 17, 2010

आईएएस अंजू सिंह बघेल के
खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत 







उदयपुर के दिव्या मार्बल को लाभ पहुंचाने का मामला

रवीन्द्र जैन
भोपाल। मध्यप्रदेश के आईएएस अधिकारियों पर लोकायुक्त का शिकंजा कंसता जा रहा है। शनिवार को प्रदेश की आईएएस अधिकारी अंजूसिंह बघेल के खिलाफ लोकायुक्त में एक शिकायत दर्ज हुई है।  उन पर कटनी में कलेक्टर के पद रहते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के स्थगन के बाद भी वन भूमि में मार्बल व्यपारियों को उत्खनन की अनुमति देकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है। अंजूसिंह बघेल भ्रष्टाचार के आरोप में पहले से ही निलंबित हैं।
    शिकायतकर्ता कटनी निवासी अरुण अग्रवाल ने शुक्रवार को लोकायुक्त के समक्ष शपथ पत्र के साथ की शिकायत में कहा है कि - कटनी की तत्कालीन कलेक्टर अंजूसिंह बघेल, खनिज निरीक्षक क्यूए रहमान, तत्कालीन नायब तहसीलदार सीएस मिश्रा तथा राजस्व निरीक्षक प्रभाष बागरी, पटवारी अशोक खरे ने राजस्थान के खनिज व्यापारी और दिव्या मार्बल के पार्टनर शांतिलाल सिंघवी उदयपुरवालों से करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर कटनी जिले की बोहरीबंद तहसील के ग्राम निमास के खसरा क्रमांक 220 की वनभूमि में अवैध उत्खनन करवाकर शासन करोड़ों रुपए का अनुचित लाभ लेकर शासन को राजस्व का नुक्सान पहुंचाया है।
    सूत्रों के अनुसार लोकायुक्त ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया है। लोकायुक्त के निेर्दश पर ही उक्त शिकायत पंजीकृत की गई है। उक्त शिकायत में दावा किया गया है कि - प्रतिबङ्क्षधत क्षेत्र में मार्बल व्यापारियों ने अफसरों की मिलीभगत से लगभग दो करोड़ रुपए का मिनरल उत्खनन किया है। इस शिकायत के साथ प्रमाण के रुप में 38 दस्तावेज संलग्र किए गए हैं।

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